आयकर विभाग ने कहा, 31 दिसंबर तक आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य


आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। इससे पहले आधार-पैन लिंक की डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। सीबीडीटी ही आयकर विभाग की नीतियां तय करता है।




  1. आयकर विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक संदेश में कहा गया कि "एक बेहतर भविष्य के लिए और इनकम टैक्स सर्विस जारी रखने के लिए 31 दिसंबर से पहले अनिवार्य रूप से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराएं।"


    सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और पैन कार्ड जारी करने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की बायोमेट्रिक आईडी को अनिवार्य बताया था। आयकर एक्ट के सेक्शन 139-एए (2) के मुताबिक, हर व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड हो और वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य हो, उसे आयकर विभाग को अपना आधार नम्बर बताना होता है।




इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

भारत की आपत्ति के बाद कोरोना वेरिएंट का नाम रखने के नियम बदले

साठ के दशक की हिन्दी कविता जनमानस में रची बसी थी

प्रणब बोले- बहुमत स्थायी सरकार के लिए जरूरी, इतिहास गवाह है कि वोटरों ने कभी भी एक ही पार्टी को समर्थन नहीं दिया